राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर पूरे जिले को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
जानिए क्यों लिया गया यह फैसला
पुलिस अधीक्षक के आग्रह पर यह कदम उठाया गया है। जिले में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान हैं, जैसे रावतभाटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीसीआईएल), परमाणु ईंधन परिसर (एनएफसी), भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूपी), राणा प्रताप सागर बांध, हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट, जालमुपुरा स्थित इंडियन ऑयल टर्मिनल, श्रीसांवलियाजी मंदिर मंडफिया, चित्तौड़गढ़ किला और सैनिक स्कूल। इन स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है।
कहां लागू है यह नियम
इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों के 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा पूरे जिले में बिना अनुमति के ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अनुमति के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा।
10 मीटर तक दी गई छूट
धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजनों में फोटोग्राफी के लिए 10 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है। साथ ही सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड, रेलवे और कानून व्यवस्था से जुड़े सरकारी कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
नियम तोड़ने पर सजा
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से इस नियम का पालन करने और जिले की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है।
लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
आपात स्थितियों को देखते हुए यह आदेश लागू किया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे बिना अनुमति के ड्रोन का उपयोग न करें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। चित्तौड़गढ़ की शांति और सुरक्षा के लिए यह कदम बहुत जरूरी है।
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