अनूपपुर, 10 मई (हि.स.)। मप्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रख समस्त शासकीय सेवकों के अवकाश प्रतिबंधित करने के निर्देश के बाद अनूपपुर कलेक्टर आदेश जारी कर कहा हैं कि जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृत/अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
कलेक्टर हर्षल पंचोली ने शनिवार को अप्रत्याशित परिस्थितियो को दृष्टिगत रख समस्त शासकीय सेवकों के अवकाश प्रतिबंधित किया है, जिसमे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्यता उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यथा स्वंय अथवा स्वंय के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वंय के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृत/अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदनों पर अतिआवश्यक होने पर ही स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। समस्त शासकीय विभागों को निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला
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