गौतम बुद्ध नगर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में 2018 में तीन साल की बच्ची के साथ 'डिजिटल' रेप करने के मामले में चंडीदास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा, अदालत ने स्कूल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में स्कूल पर गंभीर आरोप लगे थे।
स्कूल प्रबंधन पर आरोप
एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा कि उसने मामले की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई करने के बजाय इसे दबाने का प्रयास किया। स्कूल ने बच्ची के माता-पिता पर भी दबाव डालने की कोशिश की। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि चंडीदास ने तैराकी सिखाने के दौरान इस अपराध को अंजाम दिया था। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है।
2018 का मामला
भाटी ने जानकारी दी कि 2018 में सूरजपुर क्षेत्र के निजी स्कूल में बच्ची के साथ चंडीदास ने डिजिटल रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद अदालत ने चंडीदास को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
स्कूल को जुर्माना
अदालत ने स्कूल को घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसे आदेश दिया कि वह एक महीने के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान करे। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा की जाएगी और पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। डिजिटल रेप का अर्थ है जब आरोपी अंगुलियों या अंगूठे का उपयोग करता है।
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