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सीबीआई ने अमेरिका से भगोड़े लखविंदर कुमार की वापसी सुनिश्चित की

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New Delhi, 25 अक्टूबर . केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ी सफलता मिली है. सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से Saturday को संयुक्त राज्य अमेरिका से वांछित भगोड़े लखविंदर कुमार की सफलतापूर्वक वापसी का समन्वय किया. यह कार्रवाई India की अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मजबूत समन्वय क्षमता और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

लखविंदर कुमार Haryana Police को जबरन वसूली, धमकी, अवैध हथियार रखने, उनका इस्तेमाल करने और हत्या के प्रयास से संबंधित कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था. जांच एजेंसियों के अनुसार, वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा एक सक्रिय गैंगस्टर है.

सीबीआई ने Haryana Police के अनुरोध पर 26 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल के माध्यम से लखविंदर कुमार के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उसे India प्रत्यर्पित किया गया. भगोड़ा लखविंदर कुमार Saturday को India पहुंचा, जहां दिल्ली हवाई अड्डे पर Haryana Police की एक विशेष टीम ने उसे हिरासत में ले लिया.

सीबीआई ने जानकारी दी कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय करके अब तक 130 से अधिक वांछित अपराधियों को India वापस लाया जा चुका है.

वहीं, इससे पहले सीबीआई की हैदराबाद स्थित विशेष अदालत ने 4.9 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. अदालत ने कॉर्पोरेशन बैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक टी. चंद्रकांत को दो साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी है. इसके अलावा, छह अन्य कर्जदारों, वीएनएससी बोस, वी. राजनश्री, कोंडा शेखर रेड्डी, एनवीपी नंद किशोर और एच राजा शेखर रेड्डी को अदालत ने एक साल के कठोर कारावास (आरआई) और कुल 55,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

एएसएच/डीकेपी

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