By Jitendra Jangid- दोस्तो आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा कि आयकर विभाग घरों में बड़े छापे मार रहा है, जिन घरों में बड़ी मात्रा में नकदी और सोना मिलता हैं वो उसे जब्त कर लेते हैं। इससे कई लोगों के मन में एक आम सवाल उठता है: क्या घर में बड़ी मात्रा में नकदी या सोना रखना अवैध है और अगर ऐसा नहीं हैं तो हम कितना सोना और नकदी अपने घर में रख सकते हैं, आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब

घर में नकदी रखने के नियम
कोई निश्चित सीमा नहीं:
आयकर अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा घर में रखी जा सकने वाली नकदी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
स्रोत वैध होना चाहिए:
आप कितनी भी नकदी रख सकते हैं, बशर्ते वह वैध स्रोतों (जैसे वेतन, व्यावसायिक आय, संपत्ति की बिक्री, आदि) से आए और आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) में उचित रूप से घोषित हो।
अघोषित नकदी के परिणाम:
यदि आयकर विभाग आपके नकदी के स्रोत पर सवाल उठाता है और आप संतोषजनक सबूत देने में विफल रहते हैं, तो राशि को 'अघोषित आय' माना जा सकता है।
अघोषित नकदी पर कर और जुर्माना
यदि आप नकदी के स्रोत को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, तो निम्नलिखित दंड लागू हो सकते हैं:
78% तक कर, जिसमें शामिल हैं:
60% आयकर
कर पर 25% अधिभार

4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
धारा 270A के तहत कर का 200% तक जुर्माना
नकद लेनदेन प्रतिबंध
भले ही घर पर नकदी रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आयकर अधिनियम के तहत कुछ नकद लेनदेन प्रतिबंधित हैं:
धारा 269ST:
आप एक दिन में एक व्यक्ति से ₹2 लाख या उससे अधिक नकद प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उल्लंघन किया जाता है, तो प्राप्त राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।
धारा 40A(3):
₹10,000 से अधिक का कोई भी नकद व्यय व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमत नहीं है और कर गणना में इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
घर पर सोना रखने के नियम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ विशिष्ट सीमाएँ हैं, जिसके भीतर स्वामित्व का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है:
व्यक्ति की श्रेणी अनुमेय सीमा
विवाहित महिला 500 ग्राम
अविवाहित महिला 250 ग्राम
पुरुष (कोई भी स्थिति) 100 ग्राम
इन सीमाओं से ऊपर: आपको स्रोत का प्रमाण प्रदान करना होगा जैसे:
खरीद चालान
उपहार विलेख
विरासत के दस्तावेज़
अघोषित सोने पर कर और जुर्माना
यदि आप अतिरिक्त सोने के वैध स्रोत को स्थापित करने में विफल रहते हैं:
कर, अधिभार और उपकर सहित इस पर 78% तक कर लगाया जा सकता है।
गैर-प्रकटीकरण के लिए अतिरिक्त 10% जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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