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संवैधानिक न्यायालय वक्फ अधिनियम में संशोधन पर रोक नहीं लगा सकता: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए कुछ संशोधनों पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1332 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें केंद्र ने दलील दी है कि अदालत संसद द्वारा पारित कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकती। वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करने की अपील की है।

सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ अधिनियम में संशोधन का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि पिछले 100 वर्षों से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अनुमति केवल पंजीकरण के आधार पर दी जाती रही है, न कि केवल मौखिक रूप से। वक्फ मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक कानूनी शाखा है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के अनुसार, मुतवल्ली का कार्य धार्मिक न होकर धर्मनिरपेक्ष है। संसद द्वारा पारित कानून भी संवैधानिक रूप से वैध माने जाते हैं। विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बनाए गए कानूनों को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह वक्फ अधिनियम में किए जाने वाले किसी भी संशोधन पर अंतरिम रोक न लगाए। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति के वक्फ स्थापित करने के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता हो। पारदर्शिता और प्रबंधन में सुधार के लिए ही इस कानून में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर कुछ आंकड़े भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं, जिसमें कहा गया है कि 2013 से अब तक वक्फ संपत्तियों में चौंकाने वाली 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में वक्फ संपत्ति 2 मिलियन एकड़ बढ़कर लगभग 4 मिलियन एकड़ हो गई है।

केंद्र सरकार ने अपने बचाव में कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को छीनता हो, सरकार ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को नहीं छुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। 17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह वक्फ संपत्ति को अधिसूचित नहीं करेगी और 5 मई तक उपयोगकर्ता या केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड द्वारा वक्फ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में मई में आगे सुनवाई करेगा।

1923 से उपयोगकर्ता संपत्ति द्वारा वक्फ का पंजीकरण अनिवार्य है: केंद्र

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूजर द्वारा वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान नया नहीं है, 1923 से यूजर द्वारा वक्फ संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने बचाव में यह तर्क दिया। वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता उस संपत्ति को माना जाता है जिसका उपयोग मुस्लिम समुदाय द्वारा वर्षों से किया जा रहा है, जैसे कि ऐतिहासिक मस्जिद आदि, जिसका कोई विशेष दस्तावेज या पंजीकरण नहीं है। ऐसी संपत्ति का पंजीकरण भी कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपने बचाव में कहा कि यह पंजीकरण प्रावधान नया नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना है। इस पर रोक लगाने के निर्णय को न्यायिक कानून के रूप में माना जाएगा।

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