कई लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) केवल ड्यू डेट तक ही फाइल किया जा सकता है। हालांकि, यह सोच सही नहीं है। अगर आप बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेंस या डिविडेंड से हुई इनकम के लिए 16 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, तो भी आपके पास विकल्प हैं।
ड्यू डेट और लास्ट डेट क्या हैं?इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दो महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं:
- अगर आपने 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप 31 दिसंबर, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- इसके बाद भी कुछ खास परिस्थितियों में आप 1 अप्रैल, 2026 से अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बकाया टैक्स के साथ अतिरिक्त इंटरेस्ट और टैक्स चुकाना होगा।
- सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम होने पर: 1,000 रुपये
- सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होने पर: 5,000 रुपये
निष्कर्ष:
ड्यू डेट बीत जाने पर भी ITR फाइल करना संभव है। हालांकि, देर से फाइलिंग पर इंटरेस्ट और लेट फीस लागू होती है, और कुछ टैक्स लाभ भी सीमित हो सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना बेहतर रहता है।
You may also like
कोरबा : मुख्यमंत्री श्री साय ने कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु चौक नामकरण, प्रवेश द्वार सह उद्यान निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन
कोरबा : मुख्यमंत्री साय ने रामपुर चौक में बलिदानी सीताराम कंवर की प्रतिमा का किया अनावरण
Bihar Assembly Elections 2025 : एनडीए में सीट शेयरिंग पर बन गई सहमति, इस दिन जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
News9 Global Summit 2025: ब्लॉकचेन भविष्य नहीं, आज की है सच्चाई, एक्सपर्ट ने दी फाइनेंस क्रांति की चेतावनी
बिग बॉस 19 में मालती चाहर ने तान्या मित्तल को क्यों दी फटकार? जानें पूरी कहानी!