Prayagraj, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राज्य को नोटिस जारी कर सांसद की याचिका पर जवाब मांगा है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए आठ दिसम्बर की तारीख लगाई है.
सांसद के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन में मुरादाबाद के बिलारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप है कि 21 अप्रैल 2024 को लोकसभा प्रत्याशी जिया उर रहमान व अन्य लोग बिलारी कस्बे में आचार संहिता का उल्लंघन कर चुनावी बैठक कर रहे थे. अन्य कई आरोप भी लगाए गए थे. ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया था. याची ने याचिका में चुनौती देते हुए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की है.
याची के अधिवक्ता सैयद इकबाल अहमद का कहना था कि याची शादी समारोह में गया था, उस दौरान 10-12 लोग इकट्ठा हो गए. इसी आधार पर पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन व अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया है जबकि याची पर इस मामले में कोई मुकदमा नहीं बनता है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने लम्बित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like

भारत ने बंद किया रास्ता तो पाकिस्तान ने खोला दरवाजा, बांग्लादेश को ऑफर किया कराची बंदरगाह, शहबाज का डिप्लोमेटिक दांव!

Premanand Ji Maharaj: जाने कैसे मिल सकते हैं आप भी प्रेमानंद जी महाराज से, क्या रहता हैं इसका प्रोसेस, जाने अभी

Samsung ने पेश किया Galaxy Z TriFold: APEC शिखर सम्मेलन में हुआ पहला प्रदर्शन, जल्द होगा ग्लोबल लॉन्च

महिला वर्ल्ड कप : सेमीफाइनल खेलेंगी सोफी एक्लेस्टोन? ईसीबी ने जारी किया बयान

मुझे अपनी मार्केट वैल्यू पता... प्रियामणि की हीरोइन को हीरो से कम फीस पर दो टूक राय, बॉलीवुड को बताया लेट लतीफ




